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Amravati News: जिला बैंक में लगातार 10 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकेंगे संचालक

Amravati News राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने राज्य के सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए सहकारी बैंकों के चुनाव नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन लागू कर दिया है। जिसके तहत अब जिला सहकारी बैंकों के संचालक लगातार 10 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकेंगे। इस फैसले से वर्षों से जिला बैंकों पर प्रभाव बनाए रखने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को बड़ा झटका लगा है। जिसमें बैंक के वर्तमान संचालक मंडल के 10 सदस्य शामिल हैं , जो 10 साल की सीमा लागू होने से जिला बैंक का अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जानकारी के अनुसार अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव आगामी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है।
जिला सहकारी बैंक स्थानीय राजनीति का मजबूत आधार माने जाते हैं। कई नेता लंबे समय से इन बैंकों के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए हुए है। अब 10 वर्ष की सीमा लागू होने से पुराने और प्रभावशाली नेताओं को अनिवार्य रूप से पद छोड़ना पड़ सकता है। जिसके खिलाफ वे कोर्ट में अपील की तैयारी में है। संचालकों का कहना है कि यदि वोटर हमें चुनकर देते है, तो फिर हमारा खड़ा रहने का अधिकार क्यों छीना जाये। यह निर्णय राज्य की सहकारिता राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
ये संचालक होंगे प्रभावित : जिला बैंक का चुनाव लड़ने के संशोधित कानून लागू होने से बैंक के वर्तमान संचालकों में उपाध्यक्ष अभिजीत ठेपे, संचालक नरेशचंद्र ठाकरे, जयप्रकाश पटेल, वीरेंद्र जगताप, सुधाकर भारसाकले, दयाराम काले, बबलू देशमुख, पुरुषोत्तम अलोने, रविंद्र गायगोले व अपात्र सदस्य प्रकाश कालबांडे का बैंक का अगला चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं होगा।
क्या है नया नियम? : बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 में किए गए संशोधन तथा बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों के संचालकों के लिए पहले से 8 वर्ष की सीमा निर्धारित थी। सहकारी बैंकों के लिए पहली बार 10 वर्ष की अधिकतम अवधि तय की गई है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागु हो चुका है। उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के बाद प्राधिकरण ने सभी जिला और तहसील चुनाव अधिकारियों को संशोधित नियमों के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं।
Created On :   26 Feb 2026 2:56 PM IST














