MP News: प्रदेश की शराब निर्माता कंपनियां अब चार प्रकार की स्प्रिट बना सकेंगी

प्रदेश की शराब निर्माता कंपनियां अब चार प्रकार की स्प्रिट बना सकेंगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में स्थित शराब निर्माता कंपनियां जिनमें आसवनियां एवं विदेशी मदिरा विनिर्माता शामिल हैं, अब चार प्रकार की स्प्रिट बना सकेंगी तथा इनमें शामिल हैं : सौ प्रतिशत जौ से निर्मित माल्ट स्प्रिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड एवं ग्रेप स्प्रिट-केन जूस स्प्रिट-हाई बुके स्प्रिट या अन्य अनुमोदित कृषि उत्पाद आधारित स्प्रिट जिसकी गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो निर्धारित मानकों के अनुरुप हो। इन्हें बनाने के बाद इन्हें लकड़ी के पीपों में एक साल तक रखना होगा तथा परिपक्वता के बाद इस स्प्रिट को विदेशी मदिरा बॉटलिंग/ब्लेंडिंग अनुज्ञाप्ति वाले परिसरों में विक्रय एवं निर्यात किया जा सकेगा।

इन पीपों को रखने वाले गोदाम सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं से पूर्ण होना जरुरी होगा तथा प्रभारी आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में ही गोदाम खोला जा सकेगा। इसका निर्माण करने वाले कंपनी को आबकारी आयुक्त के पास 5 लाख रुपये की ई-बैंक गारंटी सिक्युरिटी डिपाजिट के रुप में जमा करना होगी ताकि सुरक्षा शुल्क, दंड, जुर्माना एवं करों की वसूली हो सके।

Created On :   10 Jun 2026 11:32 PM IST

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