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MP News: गृह विभाग ने कहा, काेर्ट में ई-फाइलिंग प्रणाली का अधिक से अिधक उपयोग करें

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। राज्य शासन के गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय, लोक अभियोजन संचालनालय सहित अपने दस कार्यालयों को न्यायालयों में ई-कोर्टस मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज थ्री के अंतर्गत ई-फाईलिंग 3.0 प्रणाली के अधिकतम उपयोग के निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी न्यायालय परिसरों में संचालित ई-कोर्टस सेवा केंद्रों के माध्यम से न्यायालयीन कार्यवाहियों की ई-फाइलिंग की जाये।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार ई-फाइलिंग 3.0 प्रणाली, ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज थ्री के अंतर्गत विकसित एक उन्नत डिजिटल व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य अदालती प्रक्रियाओं को कागज-रहित, पारदर्शी और आसान बनाना है। इसके माध्यम से वकील और वादकारी (अदालत में केस लड़ने वाले पक्ष यानि लिटिगेंट्स) देश के किसी भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में दिन के 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन कहीं से भी केस और संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
यह प्रणाली अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं दोनों में उपलब्ध है, ताकि इसका दायरा व्यापक हो सके। इसमें कोर्ट फीस का ऑनलाइन भुगतान करने, दस्तावेजों को रिमोटली ई-साइन करने और वकालतनामे की ऑनलाइन सबमिशन व स्वीकृति की सुविधा मिलती है।
वकीलों के लिए वाद-पत्रों के प्रारूप तैयार करने हेतु टेम्प्लेट, वॉलेट सुविधा और एकाधिक अदालतों में एक साथ आवेदन दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। मोबाइल ऐप के माध्यम से मामलों को व्यवस्थित करने, इवेंट्स जोडऩे और सहयोगियों को मामलों पर साथ काम करने के लिए जोडऩे की सुविधा मिलती है। कई उच्च न्यायालयों (जैसे दिल्ली और केरल) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इसे नागरिक व आपराधिक मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पारंपरिक भौतिक (फिजिकल) फाइलिंग धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।
Created On :   9 Oct 2026 1:22 AM IST












