MP News: परासिया नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पर धोखाधड़ी का केस, परिवाद को संज्ञान में लेते हुए परासिया कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया प्रकरण

परासिया नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पर धोखाधड़ी का केस, परिवाद को संज्ञान में लेते हुए परासिया कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया प्रकरण
नगर पालिका परासिया के अध्यक्ष विनोद मालवीय और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री परासिया निवासी परमजीत सिंग बिज के खिलाफ परासिया न्यायालय में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ है।

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा/परासिया। नगर पालिका परासिया के अध्यक्ष विनोद मालवीय और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री परासिया निवासी परमजीत सिंग बिज के खिलाफ परासिया न्यायालय में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने जासूसी करवाने एक युवक को नपा में अस्थाई नौकरी दी, जो कभी कार्यालय काम पर नहीं आया, उसे वेतन भुगतान किया। वहीं स्थाई नौकरी के नाम पर 30 हजार रुपए लिए, बाद में उसे डरा धमकाकर काम से हटाया। चौकी मोहल्ला परासिया निवासी 34 वर्षीय दुर्गेश सुखलाल विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर परासिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेन्द्र उइके ने बीएनएस की धारा 318, 3-5 सह पठित धारा 61 के अंतर्गत संज्ञान में लिया है। न्यायालय ने नपाध्यक्ष की ओर से जमानत प्रस्तुति के लिए 6 जुलाई 2026 को पेश होने आदेशित किया है।

ये है पूरा मामला

भाजपा के तत्कालीन जिला महामंत्री परमजीत सिंग बिज के कहने पर परासिया नपाध्यक्ष विनोद मालवीय ने पार्षद अनुज पाटकर के निजी ड्राइवर दुर्गेश विश्वकर्मा को नपा में नौकरी अस्थाई कर्मी के तौर पर सेवा में रखा। आरोपों के मुताबिक बाद में उससे स्थाई नौकरी का लालच देकर 30 हजार रुपए लिए गए। उससे अनुज पाटकर क्या बात करता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, इन सबकी जानकारी देने की शर्त रखी। दुर्गेश के बैंक खाते में 23 अक्टूबर 2023 और 6 नवम्बर 2023 को नपा के खाते से 6-6 हजार रुपए आए। इसी दौरान स्थाई नौकरी लगाने उससे 30 हजार रुपए भी लिया, किन्तु अनुज की पत्नी अस्वस्थ होने पर दुर्गेश ने बिज और मालवीय को कोई विशेष जानकारी नहीं दी। दुर्गेश ने अपने 30 हजार रुपए वापस मांगे तो उसे जेल में बंद करवाने की धमकी दी। जिससे उक्त दोनों के खिलाफ एक सितंबर 2024 को पुलिस थाना परासिया और दो सितंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को लिखित शिकायत हुई। कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया।

नपाध्यक्ष के खिलाफ यह तीसरी कार्रवाई

नपाध्यक्ष विनोद मालवीय के खिलाफ उनके कार्यकाल में तीसरी बार आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। पहले दो महिलाओं की शिकायत पर उनके खिलाफ परासिया और चांदामेटा थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। गंभीर शिकायतों व आरोपों के चलते इसी बीच भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।

नपाध्यक्ष का वित्तीय अधिकार लेकर परासिया एसडीएम को सौंप दिया गया है। अब धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। अब न्यायालय ने परिवाद को संज्ञान में लेते हुए नपाध्यक्ष के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।

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Created On :   22 May 2026 11:39 PM IST

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