जबलपुर: इलाज की राशि में कटौती कर दी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने

इलाज की राशि में कटौती कर दी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने
परेशान होकर बीमित ने कंज्यूमर कोर्ट में किया केस

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

सारे तथ्य देने के बाद भी बीमा कंपनियाँ बिलों में कटौती करने में पीछे नहीं हैं। पुरानी बीमारी नहीं होने के बाद भी अनेक कारण बताकर बीमा कंपनियाँ बिलों में कटौती करने में जुटी हुई हैं। न्याय नहीं मिलने पर बीमितों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसी ही शिकायत में हरियाणा हिसार साकेत कॉलोनी निवासी सत्यवान ने बताया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है। पॉलिसी क्रमांक पी/21119/01/2023/009009 का प्रीमियम भी जमा कर रहे हैं। उनकी पत्नी मई 2023 में बीमार हो गई थीं। बीमारी के कारण उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बीमा कंपनी को इलाज के लिए मेल किया गया तो वहाँ से कैशलेस निरस्त कर दिया गया। बीमित को पत्नी का इलाज अपने खर्च पर कराना पड़ा। चूंकि पॉलिसी सालों पुरानी थी तो सारे दस्तावेज व बिल बीमा कंपनी में जमा किए गए तो उन्होंने जल्द भुगतान करने का वादा किया था। बीमित के कई बार संपर्क करने के उपरांत बीमा कंपनी ने क्लेम राशि में कटौती कर दी। बीमित ने कटौती का कारण पूछा तो उन्होंने किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया और परेशान होकर बीमित ने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया हुआ है, वहीं बीमा कंपनी से संपर्क किया गया पर वहाँ से उचित जवाब नहीं मिल सका।

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Created On :   28 Nov 2023 9:34 AM GMT

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