सिहोरा से कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण-पत्र पर राज्य शासन

सिहोरा से कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण-पत्र पर राज्य शासन
कलेक्टर को नोटिस जारी, जवाब प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट में सिहोरा से कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर के जाति प्रमाण-पत्र को चुनौती दी गई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने राज्य शासन, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, जबलपुर कलेक्टर, एकता ठाकुर एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद नियत की गई है।

जबलपुर जिले के कुंडम तहसील निवासी रेणुका बाई व नवल सिंह बरकड़े की ओर से याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि सिहोरा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं अनावेदक एकता ठाकुर का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र फर्जी है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अनावेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग की नहीं है। जिसकी वैधानिक तरीके से जाँच की जानी चाहिए। अधिवक्ता आरबी तिवारी, रोहित पैगवार व संजय सिंह सेंगर ने तर्क दिया कि अनावेदक ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से जाति प्रमाण-पत्र हासिल किया है। न्यायहित में अनावेदक के जाति प्रमाण-पत्र की जाँच जरूरी है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Created On :   25 Oct 2023 6:41 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story