बॉम्बे हाईकोर्ट: अभिनेता साहिल खान ने दायर की याचिका, एफआईआर रद्द करने की मांग

अभिनेता साहिल खान ने दायर की याचिका, एफआईआर रद्द करने की मांग
  • माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग
  • सेशन कोर्ट से साहिल की अग्रिम जमानत याचिका हो गई है खारिज
  • महादेव सट्टेबाजी ऐप के जरिए लोगों से 15 हजार करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोपी अभिनेता साहिल खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। याचिका में उनके खिलाफ माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने इस मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को रखी गई है। पिछले दिनों सेशन कोर्ट ने इस मामले में खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्राथमिक स्तर पर जांच में आरोपी के जुगार ऍप से संबंध हैं।

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम छगनलाल चांडक की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को साहिल खान की ओर से वकील मुजाहिद अंसारी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया कि साहिल खान का महादेव सट्टेबाजी ऍप से कोई संबंध नहीं है। लायन बुक खिलाडी ऍप भी उनका नहीं है। उनके खिलाफ माटुंगा पुलिस स्टेशन में गलत एफआईआर दर्ज की गई है। याचिका में एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। जिन लोगों को याचिकाकर्ता ने पार्टी बनाया है, खंडपीठ ने उन्हें नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को रखी गई है। इसी तरह से दो और मामले में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर किया है।

पिछले दिनों पुलिस ने सेशन कोर्ट में खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी साहिल खान और 31 अन्य लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। उनके खिलाफ माटुंगा के अलावा ओशिवारा में तीन और अंबोली पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है। आरोपियों पर लोगों से 15 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है।

Created On :   21 Dec 2023 3:42 PM GMT

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