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Mumbai News: हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच 15 साल से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म कराई

- बेटी की पढ़ाई के लिए 20 लाख देने का निर्देश
- 15 साल से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म कराई
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच पिछले 15 वर्ष से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म करा दी है। अदालत ने पति को बेटी की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए अदा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पुणे फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दोनों के बीच तलाक की स्वीकृति दे दी।
अदालत की पीठ ने संदीप कुमार की याचिका को स्वीकार कर लिया। संदीप और स्वाति सहाय का विवाह वर्ष 2004 में हुआ था। दंपती की एक 20 साल की बेटी है। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से अपनी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। याचिकाकर्ता बेटी की उच्च शिक्षा के लिए विशेष रूप से उसे 20 लाख रुपए देगा। जबकि पत्नी ने अपने लिए गुजारा भत्ता के लिए कोई दावा नहीं किया था।
अदालत की हिदायत
पीठ ने कहा कि दंपती फैमिली कोर्ट के सामने पेश हो और यह वादा करे कि आगे से इसे किसी भी तरह से न तो दोहराएंगे और न पब्लिश करेंगे। पत्नी अपने पति को बेटी के मौजूदा कॉन्टैक्ट और रहने की जानकारी देगी। बेटी बालिग होने के नाते पिता से मिल सकती है।
Created On :   2 Jan 2026 9:33 PM IST









