मनपा से कोर्ट का सवाल: कब होगा रेलवे स्टेशन परिसर के दुकानदारों का पुनर्वसन

कब होगा रेलवे स्टेशन परिसर के दुकानदारों का पुनर्वसन
जवाब दायर करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रेलवे स्टेशन परिसर के दुकानदारों का कब तक पुनवर्सन किया जाएगा, ऐसा सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मनपा से किया। साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि मामले में सोमवार तक मनपा जवाब दायर करे, अन्यथा कोर्ट आदेश पारित करेगा।

200 दुकानें मनपा को मिलेंगी

रेलवे स्टेशन परिसर के गणेश टेकड़ी मंदिर के फ्लाई ओवर के नीचे की दुकानें तोड़े जाने को लेकर सैयद शाकिर अली अब्दुल अली समेत 34 दुकानदारों ने नागपुर खंडपीठ ने याचिका दायर की थी। फ्लाई ओवर गिराने के बाद दुकानदारों को रेलवे स्टेशन से लगकर एस. टी. महामंडल की जगह पर अस्थायी शेड का निर्माण कर दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं। जयस्तंभ चौक में महामेट्रो और पीडब्ल्यूडी पार्किंग प्लाजा का निर्माण करने वाली है, इसमें 200 दुकानें मनपा को दी जाएंगी। मनपा ने दिसंबर 2022 को कोर्ट में यह जानकारी दी थी। इस पार्किंग प्लाजा में दुकानदारों का पुनर्वसन किया जाएगा, ऐसा शपथ-पत्र मनपा ने कोर्ट में दायर किया था। पुनर्वसन के मामले में मनपा ने दिए सुनिश्चितता को ध्यान में लेते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया था, लेकिन दुकानदारों का अब तक पुनर्वसन नहीं किया गया। इस मामले पर मंगलवार को न्या. अनुजा प्रभुदेसाई और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिए। याचिकाकर्ता दुकानदारों की ओर से एड. महेश धात्रक और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।

Created On :   6 Dec 2023 6:27 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story