राहत: 78 साल बाद सिंधी समाज के नागरिकों को मिलेगा मालकी हक पट्टा : कुकरेजा

78 साल बाद सिंधी समाज के नागरिकों को मिलेगा मालकी हक पट्टा : कुकरेजा
राजस्व मंत्री विखे पाटील के साथ बैठक में लिया गया निर्णय

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मालकी हक पट्टा के मामले में सिंधी समाज के लिए बड़ी राहत की खबर है। 78 साल बाद सिंधी समाज के नागरिकों को मालकी हक का पट्टा मिलेगा। राजस्वमंत्री राधाकृष्ष्ण विखे पाटील की अध्यक्षता में मुंबई में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में शामिल रहे भाजपा व्यापारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस निर्णय से समाज को बड़ी राहत मिलेगी। पाटील की अध्यक्षता मेंं 7 नवंबर को मुंबई मंत्रालय में बैठक बुलाई गई थी। पश्चिम पाकिस्तान से भारत में आकर बसे विस्थापितों को मालकी हक पट्टा फ्री होल्ड करने के विषय पर चर्चा की गई।

वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीआर अर्थात शासनादेश जारी किया था। जीआर के अनुसार 1982 से पहले पश्चिम पाकिस्तान से आकर बसे संपूर्ण महाराष्ट्र में सिंधी समाज के नागरिकों को फ्री होल्ड करके पट्टे देने का निर्णय लिया गया था। कुछ शहरों में लगभग 40 प्रतिशत नागरिकों को मालकी हक पट्टा वितरित किया जा चुका है। लेकिन अब भी अलग अलग वर्ग के लगभग 60 प्रतिशत नागरिकों को मालकी हक पट्टा नहीं मिल पाया है। लिहाजा जिलाधिकारी कार्यालय व नजूल विभाग उस जमीन को अतिक्रमण क्षेत्र में मानता है। बैठक में कुकरेजा ने इस विषय को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि वर्ष 2014 से राज्य में भाजपा के नेतृत्व की सरकार आने के बाद इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। राजस्वमंत्री पाटील ने कहा है कि इस संबंध में तत्काल प्रस्ताव तैयार कर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा जाएगा। केबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूर कर जल्द ही मालकी हक पट्टा फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। बैठक में किशन नागदेवे गडचिरोली, प्रेम बसंतवाणी वर्धा, राम हरियाणी नागपुर, लक्ष्मण रामानी वडसा व मोतीलाल कुकरेजा उपस्थित थे।

Created On :   10 Nov 2023 7:47 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story