नाबालिग से छेड़खानी आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास

5 years rigorous imprisonment for accused of molesting minor
नाबालिग से छेड़खानी आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास
अकोला नाबालिग से छेड़खानी आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अकोला।  उरल पुलिस थानांतर्गत नाबालिग किशोरी के साथ छेडखानी के आरोप में 67 वर्षीय निरंजन गोंडूजी उमाले को वी.अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश वी.डी.पिंपलकर के न्यायालय ने पोक्सो कानून की धारा 7, 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10,000 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की कैद अलावा धारा 354(अ) के तहत 3 साल सश्रम कारावास तथा 5000 रूपए जुर्माना जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई। धारा 376 व पोक्सो की धारा 10, 12 में आरोपी को दोषमुक्त किया गया। इस संदर्भ में पीडित किशोरी के पिता ने 10–07–2018 को उरल पुलिस स्टेशन में शिकायत  की थी कि उसकी बेटी घर में अकेली थी इस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तथा असभ्य बर्ताव किया। इस प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से 9 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। सरकार का पक्ष सरकारी अधिवक्ता एड.किरण खोत ने रखा। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सतीष ओंकार पाटील ने की थी। कोर्ट पैरवी अधिकारी के रूप में हेड कान्स्टेबल रामकृष्ण ढोकणे ने सहयोग किया जबकि सीएमएस सेल के एएसआई प्रवीण पाटील ने सहयोग किया।

Created On :   21 July 2022 11:56 AM GMT

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