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9 वर्षों से फरार आरोपी गिरफ्तार, आजीवन कारावास की सजा थी सुनाई

डिजिटल डेस्क, अकोला। हत्या के आरोप में अतिरिक्त जिला व सत्र ने बालापुर के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जेल में बंद रहने के दौरान आरोपी ने कैदियों को दी जाने वाली पैरोल अवकाश के लिए आवेदन दिया था। जिसे अमरावती व नागपुर के विभागीय आयुक्त ने मंजूर करते हुए 10 नवंबर 2011 तक पहुंचने के आदेश दिए थे लेकिन आरोपी जेल पहुंचने की बजाए फरार हो गया था। विगत 9 वर्षो से फरार चल रहे आरोपी को एलसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। बालापुर पुलिस थाने में कबाडीपुरा निवासी शेख सईद शेख नजीर के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। उक्त अभियोग की सुनवाई अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को 18 अक्टूबर 1993 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी की जेल में रवानगी कर दी थी। नागपुर की जेल में बंद रहने के दौरान आरोपी ने अक्टूबर 2011 में कैदियों को दी जाने वाली पैरोल अवकाश के लिए विभागीय आयुक्त नागपुर व अमरावती आयुक्त के पास दी थी। उक्त आवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद कैदी को 14 दिन का अवकाश देते हुए उसे 10 नवंबर 2011 तक जेल में पहुंचने के आदेश दिए गए थे। लेकिन आरोपी जेल पहुंचने के बजाए फरार हो गया, जिससे जेल प्रशासन ने आरोपी फरार होने की शिकायत दर्ज कराई थी।
जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की सूची में शामिल आरोपियों की दल जांच कर उन्हें गिरफ्तार करता है। इसी बीच स्थानीय अपराध शाखा के दल को गुप्त जानकारी मिली कि पैरोल पर फरार आरोपी शेख सईद छिपा हुआ है।
इस जानकारी के आधार पर दल ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दल ने प्राथमिक कार्रवाई के पश्चात आरोपी को स्थानीय पुलिस केा सौंप दिया। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक मुकूंद देशमुख ने अंजाम दिया।
Created On :   12 Jan 2022 6:30 PM IST