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बुरहानपुर: अब नल कनेक्शन से मिलेगा सभी गाँवों के घरों में पानी दो जिले शत-प्रतिशत FHTC होंगे मार्च तक

डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। बुरहानपुर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय करवाने के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित इस कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2023 को लक्ष्य बनाकर ग्रामीण क्षेत्र की जलप्रदाय व्यवस्था पर त्वरित गति से कार्य कर रहा है। प्रदेश के सभी ग्रामों में जलप्रदाय व्यवस्था के लिए बनाई गई योजनाओं पर विभागीय अमले द्वारा कार्य किये जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित प्रथम चरण में दो जिलों (निवाड़ी एवं बुरहानपुर) के सभी ग्रामों में प्रत्येक परिवार को 31 मार्च 2021 तक नल कनेक्शन से जलप्रदाय किए जाने की दिशा में सुनियोजित प्रयास कर रहा है।
निवाड़ी जिले में कुल 253 आबादग्राम हैं, जिनमें 71 हजार 715 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाना हैं। इस योजना के पूर्ण होते ही 3 लाख 88 हजार ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय प्रारम्भ हो जायेगा। अब तक जिले के 32 ग्रामों में नल कनेक्शन से जलापूर्ति की जा चुकी है, शेष 221 ग्रामों में योजना के अन्तर्गत तेजी से कार्य हो रहा है। जिले में ग्रामीण जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
इसी तरह बुरहानपुर जिले में कुल 255 आबादग्राम हैं, जिनमें 1 लाख 06 हजार 282 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाना हैं। इस योजना के पूर्ण होते ही 5 लाख 30 हजार 877 आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय प्रारम्भ हो जायेगा। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले में सितम्बर 2020 से कार्य प्रारम्भ किए गये थे। अब तक जिले के 60 ग्रामों में नल कनेक्शन से जलापूर्ति की जा चुकी है, शेष 195 ग्रामों में योजना के अन्तर्गत तेजी से कार्य हो रहा है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।