कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई!

Challan action against violators of section 4 of COTPA Act 2003!
कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई!
कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई!

डिजिटल डेस्क | बैतूल राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा 10 जुलाई शनिवार को कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्यवाही की गई। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. मिलन सोनी ने बताया कि जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा आमला के सार्वजनिक स्थल बस स्टेण्ड, पीर मंजिल चौक और जम्बाड़ा रोड में यह कार्यवाही की गई। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करने पर 11 व्यक्तियों पर 1900 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। तंबाकू एवं तंबाकू के विभिन्न उत्पाद जैसे गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नस मंजन आदि के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जन समुदाय को जानकारी देकर इनका सेवन धीरे-धीरे छोड़ने हेतु समझाइश दी गई।

उल्लंघनकर्ताओं को तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र जिला चिकित्सालय में परामर्श देते हुए उपचार प्रदाय किये जाने की जानकारी प्रदाय की गई ताकि तंबाकू छोड़ने हेतु प्रेरित किया जा सके। कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल, ड्रग इंस्पेक्टर श्री जे.पी. कुजूर एवं श्री आसिफ खान सम्मिलित रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल डॉ ए.के. तिवारी ने बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

Created On :   13 July 2021 9:36 AM GMT

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