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हरदा: पुलिस लाईन में बनाया कंटेन्मेंट एरिया

डिजिटल डेस्क, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने कोरोना संक्रमित मरीज़ों के पाए जाने पर पुलिस लाईन (छोटी हरदा) में कंटेन्मेंट एरिया बनाया है। पुलिस लाईन (छोटी हरदा) तहसील व जिला हरदा के 900 वर्ग मीटर क्षेत्र को कंटेन्मेंट एरिया बनाया गया है। इससे लगे क्षेत्र छोटी हरदा (उत्तर), छोटी हरदा आबादी क्षेत्र (दक्षिण दिशा), छोटी हरदा कृषि क्षेत्र (पूर्व दिशा) एवं छोटी हरदा आबादी क्षेत्र (हरदा-हंडिया रोड़) को बफ़र ज़ोन घोषित किया गया है। कन्टेन्मेन्ट एरिया एवं बफर जोन के लिये श्री हरिसिंह चौधरी एसडीएम हरदा को इंसीडेन्ट कमान्डर बनाया गया है। तहसीलदार हरदा श्रीमती विंकी सिंहमारे एवं नायब तहसीलदार हरदा श्री महेन्द्रसिंह चौहान को राजस्व अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरदा श्रीमती हिमानी मिश्रा को पुलिस अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। सीएमओ हरदा श्री ज्ञानेन्द्रसिंह यादव को नगर पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा को स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। कन्टेन्मेन्ट एरिया के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस एरिया के समस्त निवासियों को होम कोरेन्टाईन में रहना अनिवार्य होगा। इस क्षेत्र में विशेष रेपीड रिस्पान्स टीम गठित की जायेगी। मेडिकल टीम घर-घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी तथा आवश्यकता होने पर जॉंच सैम्पल लेना सुनिश्चित करेगी। जनपद पंचायत द्वारा क्षेत्र को सैनेटाईज किया जायेगा। बफर जोन में भी व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथों की सफाई एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य जनपद पँचायत एवं मेडिकल टीम द्वारा किया जायेगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।