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नीमच: पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम 7 सितम्बर को नीमच में
डिजिटल डेस्क, नीमच। नीमच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तहत नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गई। जिसके संबंध में 7 सितम्बर 2020 को प्रात:11 बजे से भारत रत्न पण्डित अटल बिहारी जी वाजपेयी सभागृह(टाउन हॉल)दशहारा मैदान नीमच में समारोहपूर्वक पात्रता पर्ची वितरण कार्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समारोह में प्रतीक स्वरूप 10 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन का वितरण किया जावेगा। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों को लाभाविंत किया जाएगा और दिव्यांगों को ट्रायसीकल का वितरण किया जाएगा। नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची का प्रदाय-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार 75 प्रतिशत आबादी को लाभांवित करने का प्रावधान है। प्रदेश में अधिनियम अंतर्गत 25 श्रेणियों के हितग्राहियों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों में नवीन परिवार समय-समय पर पात्रता प्राप्त करते रहत है, परन्तु लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों की अधिकतम संख्या निश्चित होने के कारण ऐसे हितग्राही राशन से वंचित रहे है। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणियों के लगभग 32 लाख हितग्राहियों एवं वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुए अथवा नवीन सम्मिलित लगभग 5 लाख सदस्यों को जोडकर लगभग 37 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्चीं जारी की गई है। नवीन हितग्राही को पात्रता पर्ची जारी करने, हितग्राही की पात्रता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एम-राशन मित्र एप्प/पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें यह सारी सुविधाऐं हितग्राहियों को सहजता से उपलब्ध कराई गई हैं। नवीन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची एम-राशन मित्र एप्प/पोर्टल पर आमजन के अवलोकन के लिये उपलब्ध कराई गई है, जिससे हितग्राही स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकाल सकेंगे। हितग्राहियों की सुविधा के लिये विभागीय अमले द्वारा भी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकाल कर स्थानीय निकाय के माध्यम से हितग्राही के घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। उक्तानुसार नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राही माह सितम्बर, 2020 से राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त कर सकेगें। एनएफएसए अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न रूपये 1 किलोग्राम की दर से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न एंव 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार निःशुल्क माह नवम्बर, 2020 तक। प्रति परिवार 1 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक रू. 1 किलोग्राम की दर से। प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वय प्रदेश में पूर्व से ही किया जा रहा है, जिसके तहत नवीन हितग्राही अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। नियमित सामग्री का वितरण-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 25 श्रेणी के 544 लाख हितग्राहियों को नियमित राशन का वितरण निम्नानुसार किया जा रहा हैः-अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एव प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5किलोग्राम खाद्यान्न रू. 1 किलोग्राम की दर से। प्रति परिवार 1 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक रू. 1 किलोग्राम की दर से। अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को 1 किलोग्राम प्रति परिवार रू. 20 की दर से शक्कर। प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर। उक्त परिवारों को माह मार्च, अप्रैल एवं मई, 2020 का तीन माह एकमुश्त खाद्यान्न माह अप्रैल, 2020 में वितरण किया गया। कोविड-19 के संक्रमण काल में वितरण- कोविड-19 में गरीब परिवारों की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 25 श्रेणी के नवीन पात्र परिवारों जिनकों पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा सकी थी, ऐसे लगभग 32 लाख हितग्राहियों को माह अप्रेल, 2020 में 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 544 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त रूप से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह एवं 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार माह अप्रेल, 2020 से निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया गया है जो कि माह नवम्बर, 2020 तक किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान- कोविड -19 के कारण माईग्रेंट लेबर की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु श्रमिकों का सर्वेक्षेण कराया गया,
Created On :   7 Sept 2020 2:19 PM IST