बहुचर्चित मनोज शर्मा हत्याकांड मामला 6 आरोपियों को उम्र कैद, 1. 50 लाख का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, अकोला. मूर्तिजापुर के अग्रसेन चौक पर 4 जून 2014 में 8 आरोपियों ने मनोज शर्मा पर घातक शस्त्रों से हमला किया था । घटना के दौरान बीच बचाव करने गए राम जोशी को भी आरोपियों ने घायल कर दिया था । घटना की जांच तत्कालीन परिवीक्षाधीन एएसपी प्रवीण मुंढे, पुलिस निरीक्षक अनिल ठाकरे , गजानन पघडन ने जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में दायर किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात तृतीय जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुनील पाटील के न्यायालय ने 6 आरोपियों को अलग अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया। घटना में शामिल 6 आरोपियों को धारा 302 में दोषी करार देते हुए सोमवार को दिए गए इस मामले में अपने फैसले में न्यायालय ने आरोपी बबन वामनराव शितोले , गणेश वसंतराव शितोले , नामदेव बबन शितोले, कपिल रतन शितोले, प्रमोद शेषराव चव्हाण, पंकज नामदेवराव नीलकंठ को दोषी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास, हर एक 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 में आजीवन कारावास , प्रत्येक को 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 148 में 2साल की सजा हर एक को 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान मूर्तिजापुर शहर पुलिस निरीक्षक सचिन यादव की अहम भूमिका रही। सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता आर.आर. देशपांडे ने पैरवी की । हमले में मृतक व घायल को मुआवजा देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर विधि सेवा प्राधिकरण के पास पेश करने के आदेश भी न्यायालय ने दिए।
Created On :   28 March 2023 7:24 PM IST