- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- अकोला
- /
- 23 तक का रात्रि का कर्फ्यू 25 तक...
23 तक का रात्रि का कर्फ्यू 25 तक बढ़ा
डिजिटल डेस्क, अकोला। शहर समेत जिले की अकोट तहसील मुख्यालय में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 नवम्बर की सुबह तक लगाया गया कर्फ्यू को जिलाधिकारी तथा जिला दंडाधिकारी नीमा अरोरा ने 25 नवम्बर की सुबह तक बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में सोमवार को आदेश जारी किए गए। नए आदेश में कर्फ्यू के समय में रात व तड़के के समय में दो घंटों की और रियायत दी गई है। पहले कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था अब मंगलवार 23 नवम्बर से यह रात दस बजे से लेकर 25 नवम्बर की सुबह 5 बजे तक चलेगा। कुल मिलाकर कर्फ्यू की अवधि बढाई गई हे अलबत्ता दो घंटे अतिरिक्त रियायत के रूप में दिए जा रहे हैं। अकोट उपविभागीय अधिकारी ने अकोट शहर के लिए कर्फ्यू के समय में बदलाव के आदेश सोमवार को जारी किए हैं। त्रिपुरा में घटी हिंसा की वारदातों के बाद अकोला शहर में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। इसी बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी तथा जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने रविवार 21 नवम्बर की रात 12 बजे से मंगलवार 23 नवम्बर की रात 12 बजे तक अकोला जिले के संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक जमावबंदी आदेश भी लागू कर दिए हैं। इसलिए दिन में जमावबंदी के दौरान सार्वजनिक स्थान पर चार या इससे अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोविड टीकाकरण का कार्य नियमित और पूरी क्षमता से चलेगा लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की रैली, धरना, मोर्चा, आंदोलन को अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान आदेश में है। अलावा आरोग्य विषयक सेवाओं को छूट दी गई है। किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने या भड़काऊ वक्तव्य या प्रसार माध्यमों पर अफवाहों को फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है।
Created On :   24 Nov 2021 1:41 PM GMT