समृध्दि अवैध उत्खनन मामले में 50 लाख की पोकलेन जब्त

Poklen worth 50 lakh seized in Samridhi illegal mining case
समृध्दि अवैध उत्खनन मामले में 50 लाख की पोकलेन जब्त
वन विभाग की कार्रवाई समृध्दि अवैध उत्खनन मामले में 50 लाख की पोकलेन जब्त

डिजिटल डेस्क, मेड़शी। समृध्दि महामार्ग के लिए लगनेवाले खनिज का वनभूमि पर अवैध रुप से उत्खनन करनेवाली बीएलसी कम्पनी पर वन विभाग ने कार्रवाई की । इस कार्रवाई में उत्खनन में इस्तेमाल किया गया लगभग 50 लाख रुपए मूल्य का पोकलेन वन विभाग प्रादेशिक मालेगांव के वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुहास मोरे ने ज़ब्त किया । वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गतवर्ष 10 सितम्बर 2020 को मुंगला सर्कल में समृध्दि महामार्ग का काम शुरु था जिसमें समृध्दि महामार्ग का काम करनेवाली कम्पनी ने समृध्दि महामार्ग पर लगनेवाले खनिज के लिए बीएसएल कम्पनी को सह ठेका दिया । बीएसएल कम्पनी ने मुंगला सर्कल में समृध्दि महामार्ग बनाने के लिए समृध्दि महामार्ग के लिए लगनेवाला मुरम वनभूमि पर अवैध रुप से उत्खनन किया । इस मामले मंे वनविभाग ने 10 सितम्बर 2020 को बीएलसी कम्पनी के खिलाफ अपराध क्रमांक 39/19 के अनुसार अपराध दर्ज किया । 

जांच के बाद कम्पनी द्वारा अवैध उत्खनन कार्य में इस्तेमाल किया गया लगभग 50 लाख रुपए मूल्य का पोकलेन वन विभाग ने उपवनरक्षक सुमंत सोलंके, सहायक उपनिरीक्षक विपुल राठोड के मार्गदर्शन में मालेगांव वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक सुहास मोरे ने 23 अक्टूबर को जब्त करने की कार्रवाई की । इस कार्रवाई में वनपाल पी.पी. चौधरी, वनरक्षक डी.पी. सानप, एस.टी. कुटे, एस.एल. शिंदे, वाय.पी. सरकटे, पी.आर. जावडे, एम.डी. भोसिकर, एम.आर. वाणी, विनायक नागरे आदि का समावेश था ।

Created On :   26 Oct 2021 1:53 PM GMT

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