ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक नहीं होगा

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक नहीं होगा

डिजिटल डेस्क, खण्डवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने मांधाता विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति पुनासा क्षेत्र में तहसीलदार पुनासा से तथा हरसूद के किल्लौद क्षेत्र में तहसीलदार हरसूद द्वारा दी जायेगी। यह अनुमति प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच की अवधि के लिए ही दी जायेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में नहीं किया जा सकेगा। ताकि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्चेंज, न्यायालय, छात्रावास, स्कूल, शासकीय कार्यालय के 200 मीटर की दूरी के क्षेत्र में नहीं दी जोयगी। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर छः माह तक का कारावास तथा 1 हजार रू. तक जुर्माने की राशि से दण्डित किया जा सकेगा।

Created On :   2 Oct 2020 8:56 AM GMT

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