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सड़क बंद करने की शिकायत पर करो कार्रवाई - हाईकोर्ट का जबलपुर कलेक्टर व अन्य को निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कुछ दबंगों द्वारा सड़क को बंद करने लगातार की जा रही साजिशों को चुनौती देने वाली याचिका का हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने जबलपुर कलेक्टर, सिहोरा के एसडीएम, सिहोरा थाने के टीआई और नगर पालिका सिहोरा के सीएमओ को कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर वे तीन माह के भीतर विधि अनुसार कार्रवाई करें। सिहोरा के ज्वालामुखी रहवासी समिति के शिवशक्ति अग्निहोत्री की ओर से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके आने जाने वाले प्रमुख मार्ग पर कुछ दबंग लोग जैन बिल्डिंग से अजय पाठक के मकान के बीच में या तो निर्माण सामग्री डाल देते हैं या फिर भारी वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण वहां रहने वाले लोग निकल नहीं पाते। यह सब कुछ ज्वालामुखी वार्ड में रहने वालों को परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है। इस बारे में की गई शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को कार्रवाई के निर्देश देकर याचिका का निराकरण कर दिया।
Created On :   7 Feb 2020 9:43 AM GMT