उत्तर बस्तर कांकेर : सामूहिक उत्सव, कार्यक्रमों में अधिक आयु के वृद्ध, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाए एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को शामिल नहीं होने की अपील

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उत्तर बस्तर कांकेर : सामूहिक उत्सव, कार्यक्रमों में अधिक आयु के वृद्ध, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाए एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को शामिल नहीं होने की अपील

डिजिटल डेस्क, उत्तर बस्तर कांकेर। 14 अक्टूबर 2020 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा त्यौहार तथा उत्सवों के दौरान आमजनों में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 गज की दूरी बनाये रखने, नियमित रूप से मास्क पहनने, समय-समय पर हाथ धोने या सेनेटाईजर का उपयोग सुनिश्चित करने एवं भीड़ को कम से कम किये जाने, जिससे संक्रमण के फैलाव की संभावना को कम किया जा सके, से संबंधित दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। कलेक्टर श्री चौहान ने कहा कि त्यौहार, उत्सव, मेलों, रैलियों, प्रर्दशनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जुलूसों और नाटकों, संगीत से जुड़े सामूहिक कार्यक्रमों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अधिक संख्या में लोग एकत्रित न हो। सामूहिक आयोजनों की जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकायों यथा नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। त्यौहार, उत्सवों में आयोजक सेनेटाईजर, थर्मल स्कैनर की उपलब्धता तथा मास्क एवं सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करेंगे। सामूहिक उत्सव, कार्यक्रमों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएॅ, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति एवं किसी भी प्रकार के कोरोना से संबंधित लक्षण (सर्दी, खासी, बुखार, सॉस लेने में कठिनाई आदि) शामिल नहीं होगें। कन्टेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम एवं आयोजन की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थानों में मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं होगी। आयोजक कार्यक्रम स्थल की नियमित साफ-सफाई एवं सेनेटाईजर का छिड़काव सुनिश्चित करेंगे। आयोजन एवं कार्यक्रम में सामूहिक भोज एवं लंगर की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान उक्त क्षेत्र के कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में कार्यक्रम तथा आयोजन तत्काल स्थगित करना होगा और कन्टेनमेंट जोन के लिए शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। नवरात्रि पर्व तथा दशहरा में पुतला दहन के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करेगें। उक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छŸासगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Created On :   15 Oct 2020 1:39 PM IST

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