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रायसेन नगर के वार्ड क्रमांक-15 पूरन तालाब के पास में कोरोना पाॅजीटिव मरीज मिलने पर कंटेनमेंट एरिया घोषित

डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन नगर के वार्ड क्रमांक-15 पूरन तालाब के पास का एरिया में कोरोना पाॅजीटिव मरीज मिलने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने कोरोना संक्रमित मरीज के घर को म्चपबमदजमत घोषित करते हुए मरीज के घर से व्यवहारिक दूरी 100 मीटर की परिधि क्षेत्र (बेरिकेटिंग एरिया) को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कोविड-19 संक्रमण महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिए मप्र शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी ज्ीम म्चपकमउपब क्पेमंेमे ब्वअपक.19 त्महनसंजपवद 2020 के अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए दल गठित किया गया है। जारी आदेश के तहत रायसेन नगर के वार्ड क्रमांक-15 पूरन तालाब के पास का एरिया कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए गठित दल में एसडीएम श्री एलके खरे, तहसीलदार रायसेन श्री अजय प्रताप सिंह पटेल, नायब तहसीलदार सुश्री शिवांगी खरे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री कृष्णपाल सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली रायसेन श्री जगदीश सिंह सिद्धू तथा सीएमओ श्री ओमपाल सिंह भदौरिया को शामिल किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा तथा कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासी होम कोरेंटाइन रहेंगे। कंटेनमेंट एरिया के लिए सीएमएचओ को विशेष रैपिड रिस्पांस टीम तथा मेडिकल मोबाईल यूनिट का गठन करने के आदेश दिए गए हैं। विशेष रैपिड रिस्पांस टीम में एक फिजिशियन, एपीडिमियोंलाजिस्ट, पैथालाॅजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ तथा मेडीकल मोबाईल यूनिट में मेडीकल ऑफीसर, पेरामेडिकल स्टाॅफ, लेब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ शामिल रहेंगे। कंटेनमेंट एरिया के एक्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीम वाईस एपीसेन्टर से प्रति टीम घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी टीम संदिग्ध केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण के संभावित लक्षण बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण होने पर तुरंत रैपिड रिस्पांस टीम को सूचित करेंगे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।