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रीवा न्यूज: मारपीट और लूटपाट के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क रीवा न्यायालय ने समान थाना अन्तर्गत करीब 3 वर्ष पूर्व क्षेत्रीय निवासी डा.राजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ हुई लूटपाट और मारपीट के आरोपी अमन उर्फ हिमांशु जायसवाल को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि यह घटना 22 जनवरी 2023की है जब डा.राजेश कुमार श्रीवास्तव अपने माता की तेरहवीं संंस्कार में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से रीवा आकर नए बस स्टैंड से उतरकर अपने घर पैदल आजाद नगर जा रहे थे। बरा के पास रात करीब 2 बजे 3 अज्ञात लोगों ने मिलकर छीनाझपटी की। उनके बैग से पर्स निकाल लिया, जेब से कागजात, एटीएम, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित 1500 रुपए भी निकाल लिए। लूटपाट के बाद मारपीट भी की गई और तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। बाद में यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला सेशन ट्रायल होने के कारण उपार्पित होकर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के आधार पर 17वें अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा ने आरोपी को धारा 394का दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Created On :   20 Aug 2026 4:19 PM IST












