Wardha News: इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग पार्लर में चल रहा था हार-जीत का जुआ, 2.71 लाख का माल जब्त

इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग पार्लर में चल रहा था हार-जीत का जुआ, 2.71 लाख का माल जब्त
  • गेमिंग मशीनों पर पैसे लगाकर खेल रहे थे जुआ, चार आरोपी गिरफ्तार
  • आठ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों समेत नकदी और अन्य सामान जब्त
  • ग्राहकों से रुपए लेकर प्वाइंट देने और नकद भुगतान का खुलासा

Wardha News सिंदी शहर के नंदी चौक स्थित इलेक्ट्रानिक गेमिंग पार्लर में 21 अगस्त को सिंदी रेलवे पुलिस ने जुआ पर कार्रवाई करते हुए आठ इलेक्ट्रानिक गेमिंग मशीनों समेत 2 लाख 71 हजार 100 रुपये का माल जब्त करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चार आरोपियों राहुल हिरामण वाघमारे (42), निवासी मारडा, तहसील समुद्रपुर, प्रमोद बाबाराव कुंभारे (42), निवासी सिंदी रेलवे, तहसील सेलू, प्रवीण अंबादास काखे (40), निवासी शिवाजी कॉलोनी, पुलगांव, और प्रवीण हरिराम पलेरिया, निवासी गजानन नगर, वर्धा के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंधक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदी चौक स्थित गेमिंग पार्लर में ग्राहकों से नकद पैसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन में प्रति प्वाइंट एक रुपए के हिसाब से प्वाइंट दिए जा रहे हैं। गेम में प्वाइंट बढ़ने पर ग्राहकों को उसके बदले नकद राशि देकर हार-जीत का जुआ खिलाया जा रहा था। सूचना के बाद पुलिस ने नगर परिषद सिंदी के सरकारी पंचों को बुलाकर पंचों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान मौके पर राहुल हिरामण वाघमारे, प्रमोद बाबाराव कुंभारे, प्रवीण हरिराम पलेरिया और पार्लर चालक प्रवीण अंबादास काखे इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन पर पैसे लगाकर गेम खेलते मिले। पूछताछ में सामने आया कि वह ग्राहकों से नकद राशि लेकर मशीन में प्वाइंट डालता था और प्वाइंट बढ़ने पर उसके बदले नकद रकम देता था।

पूछताछ में प्रवीण काखे ने बताया कि गेमिंग पार्लर का व्यवसाय प्रवीण हरिराम पलेरिया वहां रोजाना 400 रुपए मजदूरी पर काम करता है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन (कीमत करीब 2.40 लाख रुपए), 13 कुर्सियां (6 हजार 500 रुपए), डीवीआर बॉक्स (10 हजार रुपए), टेबल (2 हजार रुपए) तथा प्रवीण काखे के पास से 10 हजार 100 रुपए, राहुल वाघमारे के पास से 1 हजार 200 रुपए और प्रमोद कुंभारे के पास से 1 हजार 300 रुपए नकद जब्त किए। इस मामले में चारो आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंधक अधिनियम, 1887 की धारा 12(अ) तथा सहधारा 49 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सिंदी रेलवे पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।


Created On :   25 Aug 2026 3:57 PM IST

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