धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कैथोलिक पादरी, 2 अन्य गिरफ्तार

Catholic priest, 2 others arrested under anti-conversion law in Madhya Pradesh
धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कैथोलिक पादरी, 2 अन्य गिरफ्तार
मध्य प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कैथोलिक पादरी, 2 अन्य गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप में कैथोलिक चर्च के एक पादरी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, वे कथित रूप से झाबुआ जिले के एक गांव में आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने में शामिल थे, जो राज्य के प्रमुख आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।

पुलिस ने कहा कि कार्रवाई झाबुआ जिले के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हुई, जिसमें दावा किया गया था कि पिता जाम सिंह डिंडोरे, पादरी अंसिंह निनामा और मंगू मेहताब भूरिया नाम के एक व्यक्ति ने मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल और अस्पतालों में मुफ्त शिक्षा और इलाज का वादा करके आदिवासी ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया था।

पुलिस ने कहा कि शिकायत करने वाले की पहचान आदिवासी तेतिया बरिया के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि 26 दिसंबर को, पिता जाम सिंह डिंडोरे ने मुझे और सुरती बाई (एक अन्य ग्रामीण) को अपने प्रार्थना कक्ष में बुलाया और हमें धर्मांतरण के लिए बुलाई गई एक साप्ताहिक बैठक में बैठाया। उन्होंने हम पर पानी छिड़का और बाइबल पढ़ी।

पुलिस ने कहा कि इन तीनों पर मध्य प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है।शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्हें अपने बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा की पेशकश के साथ ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और पुलिस को सूचित किया।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और स्थानीय पुलिस की एक टीम रविवार दोपहर डिंडोर के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने मामले में शामिल दो और लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि, झाबुआ जिले के ईसाई मिशनरियों ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में उनके खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया जा रहा है।

आईएएनएस

Created On :   28 Dec 2021 9:30 AM GMT

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