काला हिरण शिकार मामला: 26 जुलाई को सलमान खान समेत सभी सितारों की होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, जाने क्या है लीव टू अपील, जिसकी वजह से फिर खुला मामला?

- काला हिरण शिकार मामला
- 26 जुलाई को सलमान खान की होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
- जाने क्या है लीव टू अपील?
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांकाणी काला हिरण शिकार केस को लेकर एक्टर सलमान खान एख बार फिर चर्चा में आ गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस शिकार केस पर सरकार व विश्नोई समाज और सलमान खान की अपीलों पर सुनवाई हुई है। बिश्नोई समाज के एडवोकेट महिपाल बिश्नोई ने बताया कि हाई कोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई हुई सभी अपीलों को पर बहस के लिए 26 जुलाई की तारीख रखी गई है। बता दें कि, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म सलमान खान को सीजन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र व दुष्यंत सिंह को बरी किया गया था जिसके बाद सरकार की ओर से इस मामले में अपील करने की समय सीमा के भीतर अपील नहीं की गई थी।
26 जुलाई को होगी सुनवाई
सरकार की ओर से फिल्म अभिनेता सैफ अली खान नीलम तब्बू सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ कोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई। जिस पर आज हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई लीव टू अपील को सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों की लिस्ट बनाने का आदेश सुनाया है। अब इस मामले में 26 जुलाई को सलमान खान से जुड़े मामलों के साथ सुनवाई होगी।
क्या है लीव टू अपील?
दरअसल किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद "लीव टू अपील" यानी "अपील करने की इजाजत" पेश की जाती है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति मांगने की आवश्यकता होती है, खासकर जब वह अपील की समय सीमा समाप्त हो गई हो या अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ रहे हो।
जमानत पर हैं सलमान खान
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने हिरण शिकार मामले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई को निचली अदालत से हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी। बता दें कि, कांकाणी काला हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी वह अभी जमानत पर है।
Created On :   16 May 2025 5:30 PM IST