वित्त वर्ष 2023 के लिए अतिरिक्त एच-2बी वीजा
- वीजा आवेदन शुरू करने से पहले नियोक्ता को एक डीओएल सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) और श्रम विभाग (डीओएल) एक अस्थायी अंतिम नियम जारी कर रहे हैं, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023 के लिए 64,716 अतिरिक्त एच-2बी वीजा उपलब्ध कराए जाएंगे।
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के अनुसार, ये पूरक एच-2बी वीजा 15 सितंबर, 2023 से पहले वित्तीय वर्ष की निश्चित अवधि में अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए याचिका दायर करने वाले अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए हैं।
होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव अलेजांद्रो मायोरकास ने एक बयान में कहा, विभाग पहले से कहीं अधिक पूरक एच-2बी वीजा उपलब्ध करा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अमेरिकी व्यवसाय श्रम जरूरतों के लिए योजना बना सकते हैं।
रिकॉर्ड जॉब ग्रोथ के समय, ये वीजा गैर-नागरिकों के लिए अमेरिका के लिए एक सुरक्षित और वैध मार्ग भी प्रदान करेगा, जो अमेरिकी कर्मचारियों द्वारा भरी नहीं जाने वाली नौकरियों को लेने के लिए तैयार हैं।
एच-2बी वीजा अस्थायी नौकरियों के लिए जारी किए जाते हैं, जो नियोक्ताओं को अमेरिका में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्त करने की अनुमति देते हैं।
वीजा आवेदन शुरू करने से पहले नियोक्ता को एक डीओएल सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा।
एच-2बी वीजा आवंटन में मोटे तौर पर 44,700 वीजा शामिल हैं, जो वापस लौटने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं जिन्होंने एच-2बी वीजा प्राप्त किया है, या जिन्हें पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक के दौरान एच-2बी का दर्जा दिया गया था।
शेष 20,000 वीजा अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और हैती के नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, भले ही वे वापस लौटने वाले कर्मचारी हों।
वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए 33,000 वीजा के आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (वैधानिक कैप) के तहत अधिकृत अर्ध-वार्षिक कैप 12 सितंबर, 2022 को पहुंच गया था।
यूएससीआईएस के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए राष्ट्रीयता के देश की परवाह किए बिना 18,216 तत्काल उपलब्ध वीजा लौटने वाले कर्मचारियों तक सीमित हैं।
वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए, यानी 1 अप्रैल से 14 मई तक, राष्ट्रीयता के देश की परवाह किए बिना 16,500 वीजा लौटने वाले कर्मचारियों तक सीमित हैं।
वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही (15 मई से 30 सितंबर) के लिए राष्ट्रीयता के देश की परवाह किए बिना 10,000 वीजा सीमित हैं, जिसके लिए नियोक्ताओं को दूसरी छमाही की वैधानिक सीमा के 45 दिनों के भीतर याचिका दायर करनी चाहिए।
यह पहली बार है जब विभागों ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कई आवंटनों के लिए एच-2बी पूरक वीजा उपलब्ध कराने के लिए एकल नियम जारी किया है, जिसमें दूसरी छमाही के लिए आवंटन भी शामिल है।
अस्थायी अंतिम नियम में यूएस और ए-2बी दोनों कर्मचारियों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कई प्रावधान हैं।
डीएचएस उन नियोक्ताओं के अधीन होगा, जिन्होंने पूरक कैप याचिका प्रक्रिया में एच-2बी कार्यक्रम में कुछ श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है।
इसके अलावा, विभाग इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए अक्टूबर में घोषित व्हाइट हाउस द्वारा आयोजित एच-2बी वर्कर प्रोटेक्शन टास्कफोर्स में भी भाग लेगा।
(आईएएनएस)
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Created On :   14 Dec 2022 5:00 PM IST