केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: मणिपुर के बाद नागालैंड में भी AFSPA का विस्तार, 9 जिले और 21 पुलिस थाने अशांत क्षेत्र घोषित

मणिपुर के बाद नागालैंड में भी AFSPA का विस्तार, 9 जिले और 21 पुलिस थाने अशांत क्षेत्र घोषित
मणिपुर लंबे समय से सुलग रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य से आ रही हिंसा की खबरों के बीच इसे पूरी तरह से 'अशांत क्षेत्र' की घोषणा कर दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर लंबे समय से सुलग रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य से आ रही हिंसा की खबरों के बीच इसे पूरी तरह से 'अशांत क्षेत्र' की घोषणा कर दी है। इसके अलावा, नागालैंड के कुछ जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आने के बाद प्रदेश के 9 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही, अन्य 5 जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (AFSPA) के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि, मंत्रालय ने मणिपुर के 13 थाना क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र की सूची से बाहर रखा है।

नागालैंड में कब तक जारी रहेगा 'अशांत क्षेत्र'?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को एक आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मणिपुर और नागालैंड के 9 जिलों में 1 अक्टूबर, 2026 से अगले 6 महीनों तक अशांत क्षेत्र की धाराएं लागू रहेंगी। या फिर इन्हें तय समय से पहले वापस नहीं लिया जाता, दोनों में से जो भी पहले हो, तब तक ये धाराएं लागू रहेंगी।

नागालैंड के इन जिलों में अशांत क्षेत्र का ऐलान

न्यूज एजेंसी PTI ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि मंत्रालय ने AFSPA के तहत नागालैंड के जिन 9 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलक, फेक, पेरेन और मेलुरी जिलों के नाम शामिल हैं, जबकि जिन 5 जिलों के 21 पुलिस थानों को इसके दायरे में रखा गया है, उनमें कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुन्हेबोटो जिलों के नाम बताए गए हैं।

नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है कि यह फैसला आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (AFSPA) के सेक्शन 3 के तहत लिया गया है, जो 1 अक्टूबर, 2026 से आगामी 6 महीने तक लागू रहेगा।

इन 21 थानों में अशांत क्षेत्र घोषित

मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा नॉर्थ, कोहिमा साउथ, जुब्जा और केजोक्हा पुलिस थानों में यह एक्ट लागू रहेगा। वहीं, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'C' पुलिस थानों को इसके तहत शामिल किया गया है। साथ ही, लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना क्षेत्र को शामिल किया गया है।

वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालान पुलिस थाना क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे, जबकि जुन्हेबोटो जिले के घाटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुटो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाना क्षेत्रों में यह एक्ट लागू रहेगा।

Created On :   25 Sept 2026 10:06 PM IST

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