Ankita Bhandari Justice: अंकिता भंडारी मर्डर केस में मिला इंसाफ, रिजॉर्ट के मालिक के साथ तीनों आरोपी दोषी करार, सजा का इंतजार

अंकिता भंडारी मर्डर केस में मिला इंसाफ, रिजॉर्ट के मालिक के साथ तीनों आरोपी दोषी करार, सजा का इंतजार
  • अंकिता भंडारी को मिला तीन साल बाद इंसाफ
  • तीनों आरोपियों को किया दोषी करार
  • सजा का कर रहे हैं सभी लोग इंतजार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो साल पुराने मामले में उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें इस फैसले पर थीं। सुनवाई के समय सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसर के दो सौ मीटर तक पुलिस ने सील कर रखा था। सिर्फ केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों (पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता) को दोषी करार दे दिया है। कुछ समय बाद सजा का भी ऐलान क दिया जाएगा।

क्या था मामला?

बता दें, 18 सितंबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। मारने के बाद उसका शव चील नहर में फेंक दिया गया था। घटना के करीब एक हफ्ते के बाद उसका शव चील नहर से बरामद हुआ था।

पुलिस प्रशासन सख्त

तीनों आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कुछ समय बाद कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। इस फैसले के बाद से ही पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की नजरें सजा पर टिकी हैं। कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। गढ़वाल मंडल के अलग-अलग जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर करीब 200 मीटर दूर तक बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बता दें, 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की तरफ से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई खत्म की थी। कोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख दी गई थी।

कितने गवाह हुए थे पेश?

बता दें, कोटद्वार के एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 500 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया था। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय हो गए थे और उसके बाद ही 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू की थी। दो साल 8 महीने तक सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से विवेचक के साथ करीब 47 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। एसआईटी ने इस मामले में करीब 97 गवाह बनाए थे और उनमें से ही 47 अहम गवाहों को पेश किया गया था।

Created On :   30 May 2025 11:37 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story