महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क पर हो रही यात्रियों की मौतों को लेकर गहरी चिंता जताई, कहा जरूरी कदम उठाए रेलवे

- हर दिन 10 मौतें, 2024 में 3588 लोगों की मौत
- 9 जून की घटना पर कोर्ट सख्त
- शून्य मृत्यु अभियान पर काम कर रही है कमेटी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई लोकल रेल नेटवर्क पर हो रही यात्रियों की मौतों को लेकर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताया। कोर्ट ने 9 जून को हुए हादसे का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसमें मुम्ब्रा स्टेशन के पास एक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन से गिरकर पांच यात्रियों की मौत हो गई थी और आठ लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि अभी तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कोई भी सुझाव तकनीकी विशेषज्ञों की राय के बिना लागू नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने रेलवे से कहा कि वह उठाए गए कदमों की जानकारी पेश करे। रेलवे ने न्यायालय में कहा मुम्ब्रा हादसे की जांच के लिए मल्टी-डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है। यह समिति कारणों की जांच कर रही है और जल्द ही सुझाव देगी। शून्य मृत्यु अभियान को लेकर भी एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है।
कोर्ट ने इस घटना को लेकर आम नागरिक के नजरिए को ध्यान में रखते हुए रेल प्रबंधन को सुझाव दिया कि मुंबई लोकल ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे लगाए जाएं, ताकि लोग चलते ट्रेन से गिर न सकें। न्यायालय ने इस पर रेलवे विशेषज्ञों से राय लेने को भी कहा। सीजे देवेंद्र कुमार अराड़े और जस्टिस संदीप मर्ने की बेंच ने कहा कि इस तरह की दुखद घटनाएं रिपीट न हों, इसके लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
हाईकोर्ट में दायर किए हलफनामे में रेलवे ने बताया कि केवल 2024 में 3588 लोगों की मौत हुई। यानी हर दिन औसतन 10 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोर्ट ने इसे चिंताजनक स्थिति कहा।
Created On :   20 Jun 2025 6:30 PM IST