Chinnaswamy Stampede Case: आरसीबी विक्ट्री परेड भगदड़ से सीएम सिद्धारमैया ने लिया सबक, कर्नाटक सरकार जल्द लाने वाली 'भीड़ नियंत्रण विधेयक', जानें क्या है सजा और क्या है प्रावधान

- आरसीबी विक्ट्री परेड भगदड़ से सीएम सिद्धारमैया ने लिया सबक
- कर्नाटक सरकार जल्द लाने वाली 'भीड़ नियंत्रण विधेयक'
- सरकार ने 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक, 2025' का मसौदा तैयार किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(आरसीबी) की विक्ट्री परेड के दौरान मचे भगदड़ से कर्नाटक सरकार की खूब फजीहत हुई। इस बीच अब पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए सिद्धरमैया सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। राज्य सरकार ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक, 2025' का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा आज कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए पेश किया गया और उम्मीद है कि अगली बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी।
सिद्धारमैया सरकार इस कानून के जरिए सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ को नियंत्रित करना चाहती है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या भगदड़ जैसी घटनाओ रोका जा सके। 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक, 2025' के जरिए बिना अनुमति या तय मानकों के उल्लंघन पर 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान करना है। इसके अलावा 5000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने साफ किया है कि यह कानून धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। जिसमें रथ यात्राओं, पालकी उत्सव, नौका उत्सव, उर्स जैसे धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं।
कार्यक्रम आयोजन करते वक्त क्या देना होगा ध्यान
बिल के मुताबिक, जो भी व्यक्ति बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे जेल, जुर्माना दोनों ही सजा मिल सकती है। खासकर इवेंट प्लानर के लिए खेल, सर्कस के अलावा अन्य आयोजित कार्यक्रम के लिए यह नियम और भी सख्त होंगे। अगर आयोजक बिना पुलिस अनुमति के कार्यक्रम करता है और भीड़ नहीं संभाल पाता है और नुकसान होता है तो उन्हें तीन साल तक जेल की सजा, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
बता दें कि, साल 2025 के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में आरसीबी पहली बार चैम्पियन बनी। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु में आरसीबी ने विक्ट्री परेड का आयोजन किया। इस दौरान भगदड़ मची और 11 लोगों की मौत हो गई।
Created On :   19 Jun 2025 8:05 PM IST