Cold Drink GST: कोल्ड ड्रिंक के शौकीनों को अब नहीं आएगा मजा! सॉफ्ट ड्रिंक्स पर बढ़ा जीएसटी, जानें किस स्लैब में मिली जगह?

कोल्ड ड्रिंक के शौकीनों को अब नहीं आएगा मजा! सॉफ्ट ड्रिंक्स पर बढ़ा जीएसटी, जानें किस स्लैब में मिली जगह?
  • सॉफ्ट ड्रिंक्स पर पड़ी जीएसटी की मार
  • सॉफ्ट ड्रिंक्स पर लगा 40 प्रिशत जीएसटी
  • कोल्ड ड्रिंक्स लवर्स के लिए आई एक नई मुश्किल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को जीएसटी की 56वीं बैठक में नए टैक्स स्ट्रक्चर के संबंध में चर्चा की है और अहम फैसले लिए गए हैं। कुल 4 स्लैब में से 2 को खत्म कर दिया गया है जो कि 28%-12% हैं। इसके अलावा 40% स्लैब लाया गया है जिसमें ज्यादा जहरीली और लग्जरी वस्तुएं शामिल होंगी। इसी कड़ी में कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सिगरेट और गुटखा जैसी कई चीजों का शौक रखने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स का ऐलान किया है। सरकार ने इन सिन गुड्स के लिए अलग से टैक्स स्लैब रखा है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं, अल्कोहॉलिक बेवरेजेस को जीएसटी की लिस्ट से बाहर ही रखा गया है।

कितना लगेगा अब जीएसटी?

अब तक पान मसाला, तंबाकू, शुगरी ड्रिंक्स और महंगे वाहनों या लग्जरियस आइटम्स पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता था। इन सब पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। सिगरेट, सिगार, चुरूट, सिगारिलो, गुटखा, चबाने वाली तंबाकू, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, बीड़ी, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला को अब 40 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है।

लग्जरी गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा

पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से ज्यादा इंजन वाली लग्जरी कारों के साथ-साथ मीठे और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पर अब 40 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।

डेली यूजेस से हटा जीएसटी

केंद्र सरकार की तरफ से डेली यूजेस चीजों से जीएसटी को हटाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने दूध, पनीर, छेना, रोटी और पराठे के साथ कई अन्य सामानों को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। बता दें, नई जीएसटी 22 सितंबर से लागू की जाएगी।

शराबों को क्यों रखा गया स्लैब से बाहर?

शराब पर जीएसटी नहीं लागू की जा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथों में रखा गया है। राज्य सरकारों की तरफ से शराबों पर अपने हिसाब से टैक्स लगाने की छूट है।

Created On :   4 Sept 2025 4:39 PM IST

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