NEET 2020: मेडिकल कॉलेजों में 50% OBC आरक्षण मांग, SC ने कहा- यह मौलिक अधिकार नहीं

NEET 2020 Supreme Court says Reservation not Fundamental Right rejects plea seeking OCB Quota for Medical Admissions
NEET 2020: मेडिकल कॉलेजों में 50% OBC आरक्षण मांग, SC ने कहा- यह मौलिक अधिकार नहीं
NEET 2020: मेडिकल कॉलेजों में 50% OBC आरक्षण मांग, SC ने कहा- यह मौलिक अधिकार नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जून) को तमिलनाडु में NEET पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 

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दरअसल DMK-CPI-AIADMK समेत तमिलनाडु के कई राजनीति दलों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर राज्य में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा, इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छीना गया है? आपकी दलीलों से लगता है कि, आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि, कोई भी आरक्षण के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। आरक्षण का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 

Created On :   11 Jun 2020 8:24 AM GMT

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