आम्रपाली ग्रुप को SC का झटका, ऑफिस से लेकर मॉल तक होंगे जब्त

The Supreme Court has ordered to seize property of Amrapali group
आम्रपाली ग्रुप को SC का झटका, ऑफिस से लेकर मॉल तक होंगे जब्त
आम्रपाली ग्रुप को SC का झटका, ऑफिस से लेकर मॉल तक होंगे जब्त
हाईलाइट
  • आम्रुाली ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स लटके
  • आम्रुाली ग्रुप को SC का बड़ा झटका
  • कंपनी के ऑफिस से लेकर मॉत तक होंगे जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के बड़े रियल स्टेट ग्रुपों में शुमार आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने अतंरिम आदेश में आम्रपाली ग्रुप के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स को जब्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं 20 नवंबर को सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली ग्रुप को चेतावनी देते हुए कहा था कि आपने कोर्ट के पिछले सभी आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया है। आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को तीन दिसंबर तक आर्डर कंप्लायन्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने दी थी चेतावनी
सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा था कि सही समय पर कंप्लायन्स रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि ग्रुप द्वारा कंपनियों से किए गए रकम के हर लेनदेन की जानकारी के साथ ग्रुप के निदेशक, आंतरिक ऑडिटर, सीएफओ की निजी और पारवारिक संपत्ति जो अपने, परिजनों के या बदले हुए नामों से दिल्ली एनसीआर, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में बनाई हो, उसका ब्यौरा भी कोर्ट के समक्ष पेश करें।

प्रोजेक्ट्स लटके
आम्रपाली ग्रुप के द्वारा होम बायर्स से लिए गए पैसे का क्या उपयोग किया गया, इसकी सही जानकारी नहीं देने पर जेल में डालने की सुप्रीम कोर्ट की धमकी के चलते आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि 2,996 करोड़ रुपये दूसरी कंपनी का व्यापार बढ़ाने में लगा दिए गए थे। इसी कारण हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जरूरी रकम कम पड़ गई और ये प्रोजेक्ट्स रुक गए। कंपनी के अनुसार 2,996 करोड़ रुपये के डायवर्जन का आंकड़ा मार्च 2015 तक का ही है क्योंकि उसके बाद से बैलेंस शीट अपडेट नहीं हुई है।

 

 

Created On :   5 Dec 2018 1:24 PM GMT

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