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उप्र: गलत सूचना फैलाने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पर मुकदमा

हाईलाइट
- उप्र : गलत सूचना फैलाने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पर मुकदमा
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 स्थिति से निपटने के सरकारी प्रयासों से संबंधित गलत सूचना पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ सचिवालय के पुलिस चौकी प्रभारी सुभाष सिंह द्वारा दायर शिकायत पर गुरुवार रात हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में जिक्र किया कि पूर्व नौकरशाह ने कुछ चीजें पोस्ट की थीं, जो सरकार के लिए गलत और अपमानजनक है। सिंह ने ट्वीट किया कि एक वरिष्ठ नौकरशाह ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद जिलाअधिकारियों को कोविड-19 के लिए ज्यादा टेस्ट कराने के लिए हड़काया था। कोविड-19 की कम जांच कराने को लेकर उन्होंने सरकार की रणनीति पर सवाल उठाया कि क्या वह कम जांच करके कोरोना के कम मामले दिखाना चाहती है।
हजरतगंज के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अभय मिश्राने कहा, पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जनता के मन में डर पैदा करने के इरादे से अपराध किया गया।
मिश्रा ने यह भी कहा कि पुलिस की साइबर सेल भी इस मामले में हजरतगंज पुलिस की मदद करेगी और जांच के बाद आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं को शामिल किया जाएगा। इस बीच, 1982 बैच के अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस कार्रवाई से स्तब्ध और हैरान हूं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।