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मौसम: हैदराबाद में बाढ़ से 37 हजार परिवार प्रभावित, राजमार्गों पर बारिश से यातायात बाधित

हाईलाइट
- हैदराबाद से जुड़ने वाले राजमार्गों पर बारिश से यातायात बाधित
- हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे रहे
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के चलते 37 हजार परिवार प्रभावित हुए हैं। इसकी जानकारी एक शीर्ष नागरिक अधिकारी ने रविवार को दी। हैदराबाद में 13-14 अक्टूबर को भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते यहां बाढ़ आ गया था, बाद में 17 अक्टूबर को कई क्षेत्रों में फिर से बाढ़ आ गया, जिससे 37,400 परिवार प्रभावित हो गए हैं।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के आयुक्त लोकेश कुमार ने कहा कि 13 अक्टूबर को भारी बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में बाढ़ आ गई थी, जिसमें 35,309 परिवार प्रभावित हुए थे। वहीं 17 अक्टूबर को फिर आई बाढ़ के चलते 2,100 और परिवार प्रभावित हुए, सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।
हैदराबाद से जुड़ने वाले राजमार्गों पर बारिश से यातायात बाधित
हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने विभिन्न राजमार्गों पर यातायात को फिर से प्रभावित किया है। एक हफ्ते में यह दूसरी बार है, जब हैदराबाद को विजयवाड़ा, बेंगलुरू, वारांगल से जोड़ने वाले राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई। 13-14 अक्टूबर को हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त और बहाल करने से पहले ही शनिवार रात को यहां फिर से हुई बारिश ने शहर की सड़कों और दूर-दराज के इलाकों की सिथति को पस्त कर दिया है।
हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे रहे
शहर के बाहरी इलाके इनामगुड़ा में सड़क के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे रहे। पुलिस ने कहा कि भारी बारिश के बाद लश्कर गुड़ा झील में उफान आ जाने के चलते हाइवे पर पानी भर गया। अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त राजमार्ग की आपातकालीन मरम्मत कर यातायात को नियंत्रित करने का यथासंभव प्रयास किया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।