ज्यादा GST लेने वालों पर कार्रवाई, कस्टमर को लौटाया जाएगा पैसा

GST cabinet approves national anti profiling authority under gst
ज्यादा GST लेने वालों पर कार्रवाई, कस्टमर को लौटाया जाएगा पैसा
ज्यादा GST लेने वालों पर कार्रवाई, कस्टमर को लौटाया जाएगा पैसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्‍ली। सरकार ने GST के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी (NAA) बनाई है। इस अथॉरिटी का उद्देश्य GST में कम किए गए टैक्‍स का फायदा कस्टमर को न देने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई करना होगा। इसके तहत कस्टमर से लेकर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जीएसटी को लेकर कोई शंका है वो शिकायत कर सकता है। गुरुवार को कैबिनेट से इस प्रपोजल को मंजूरी भी मिल गई।

ऐसे समझें पूरा प्रोसेस
इसके तहत अगर किसी कस्टमर को ये लगता है कि उससे किसी सामान या सर्विस के लिए GST के तहत ज्‍यादा पैसे लिए गए हैं तो वह इसकी शिकायत NAA की स्‍क्रीनिंग कमेटी के सामने कर सकता है। लेकिन मामला जहां से जुड़ा होगा कस्टमर को शिकायत उसी राज्‍य में करनी होगी। अगर मामले का असर कई राज्यों पर पड़ता है तो शिकायत सीधे स्‍टैंडिंग कमेटी के सामने रखी जा सकती है।
 
शुरुआती जांच में शिकायत सही पाई जाने पर उसे आगे की जांच के लिए डायरेक्‍टर जनरल सेफगार्ड के पास भेजा जाएगा। जांच के बाद डीजी अपनी रिपोर्ट NAA के पास भेजेंगे। इसके बाद NAA इस पर कार्रवाई करेगा।

यह अथॉरिटी सिर्फ दो साल के लिए ही बनाई गई है। प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालने के दो साल के बाद यह अपने आप खत्‍म मान ली जाएगी। ​NAA में 5 मेंबर होंगे। इसके प्रेसिडेंट कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्‍हा होंगे। इसके मेंबर्स में रेवेन्‍यु सेक्रेटरी हसमुख अढिया, सीबीएसई चेयरमैन वनाजा सरन और दो राज्‍यों के चीफ सेक्रेटरी होंगे। 
 
अगर कारोबारी ने जीएसटी के नाम पर कस्टमर से ज्यादा पैसा लिया है तो डीजी की जांच रिपोर्ट के बाद NAA कारोबारी से ब्याज समेत पैसा वापस करवाएगा। इसके बाद अगर कारोबारी पैसा लौटाता है और वो पैसा किसी वजह से कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है तो इसे कंज्‍यूमर वेलफेयर फंड में डाल दिया जाएगा। यही नहीं अगर NAA को लगता है कि ज्‍यादा सख्‍त कार्रवाई की जरूरत है तो वह संबंधित कारोबारी का GST रजिस्‍ट्रेशन भी कैंसल कर सकता है।

Created On :   16 Nov 2017 2:09 PM GMT

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