दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने पुलिस ने मांगा स्पीड डेटा

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट मामले में ड्राइवर गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर गुरुवार के लिए सुनवाई टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है।
बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह बीएमडब्ल्यू कंपनी से संपर्क करके स्पीड का डेटा मंगाए। कोर्ट ने पुलिस से घटना का सीसीटीवी भी लाने को कहा है।
गगनप्रीत कौर के वकील प्रदीप कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि वह 10 दिन से हिरासत में है। हम अग्रिम जमानत नहीं मांग रहे हैं, इसलिए पुलिस यह नहीं कह सकती है कि गगनप्रीत जांच को प्रभावित कर सकती है।
वकील ने कहा कि हमने जांच में पूरा सहयोग किया है। मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस को दिए हैं।
इसके बाद, पीड़ित पक्ष की तरफ से गगनप्रीत की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अगर एक्सीडेंट के बाद उसे वहीं छोड़ देते तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। प्लान के तहत 19 किलोमीटर ले जाया गया, जबकि वेंकटेश्वर हॉस्पिटल सबसे पास था।
दिल्ली पुलिस ने भी बुधवार को कोर्ट में पक्ष रखा। पुलिस ने गगनप्रीत की जमानत याचिका खारिज किए जाने की मांग की और कहा, "एक्सीडेंट के मामले में 'गोल्डन आवर' बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने इतनी दूर ले जाकर उसे गवां दिया, जबकि कई बड़े अस्पताल रास्ते में पड़ते हैं।"
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि न्यूलाइफ हॉस्पिटल में आरोपी ने अपने बचाव के लिए एमएलसी तैयार कराया।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। याचिका पर कोर्ट गुरुवार को 2 बजे फिर से सुनवाई करेगा।
सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में गगनप्रीत कौर के वकील प्रदीप कुमार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक-दो दिन में आ जाएगी। तब मौत का सही समय पता चलेगा। मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
पीड़िता के वकील अतुल कुमार ने कहा, "बुधवार की सुनवाई में बचाव पक्ष ने दलील दी कि एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना का विवरण अलग-अलग है। उनका दावा है कि आरोपी ने घायल की मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए वह उसे न्यूलाइफ अस्पताल ले गया। इस वजह से और इस तथ्य के कारण कि पीड़िता के दो बच्चे हैं, वे जमानत की मांग कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से दलीलें रखी हैं।"
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Created On :   24 Sept 2025 3:29 PM IST