केंद्र ने सीपीएसई 2024 अनियमितताओं की जांच के लिए ओडिशा में सीबीआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया

केंद्र ने सीपीएसई 2024 अनियमितताओं की जांच के लिए ओडिशा में सीबीआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया
केंद्र सरकार ने ओडिशा की पूरी राज्य में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट (सीबीआई) के अधिकार और क्षेत्राधिकार को आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है। अब सीबीआई पूरे ओडिशा में साल 2024 के कम्बाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन (सीपीएसई) में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर सकेगी।

भुवनेश्वर, 11 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने ओडिशा की पूरी राज्य में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट (सीबीआई) के अधिकार और क्षेत्राधिकार को आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है। अब सीबीआई पूरे ओडिशा में साल 2024 के कम्बाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन (सीपीएसई) में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर सकेगी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम ओडिशा सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी सहमति पत्र के बाद उठाया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि यह निर्णय ओडिशा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मामला एफआईआर संख्या 07/2025, दिनांक 1 अक्टूबर 2025, सीआईडी सीबी पुलिस स्टेशन, कटक में दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं और ओडिशा पब्लिक एग्जामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, सीपीएसई 2024 परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जानी थी। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और साजिशों के आरोपों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सीबीआई इस मामले से संबंधित सभी अपराधों, प्रयासों, सहायता और षड्यंत्रों की जांच करेगी, जो इस पूरे लेनदेन या उससे जुड़े घटनाक्रम से उत्पन्न हुए हैं।

यह आदेश राजीव कुमार खरे, भारत सरकार में अवसर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) द्वारा हस्ताक्षरित है और इसे 11 नवंबर 2025 को भारत के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित किया गया है। आदेश की प्रतियां ओडिशा के मुख्य सचिव, सीबीआई निदेशक, और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं।

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Created On :   11 Nov 2025 7:44 PM IST

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