बाजार की पाठशाला 15 जून है एडवांस टैक्स की पहली डेडलाइन, जानें किसे भरना होगा टैक्स और कौन है छूट के दायरे में

बाजार की पाठशाला 15 जून है एडवांस टैक्स की पहली डेडलाइन, जानें किसे भरना होगा टैक्स और कौन है छूट के दायरे में
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून है। ऐसे करदाताओं को इस तारीख तक अपनी अनुमानित कर देनदारी का एक हिस्सा जमा करना होगा, जिन पर साल भर में कुल टैक्स देनदारी निर्धारित सीमा से अधिक बनती है। एडवांस टैक्स व्यवस्था 'पे ऐज यू अर्न' यानी कमाई के साथ टैक्स भुगतान के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे करदाताओं को पूरे वर्ष में किस्तों के माध्यम से टैक्स जमा करने की सुविधा मिलती है।

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून है। ऐसे करदाताओं को इस तारीख तक अपनी अनुमानित कर देनदारी का एक हिस्सा जमा करना होगा, जिन पर साल भर में कुल टैक्स देनदारी निर्धारित सीमा से अधिक बनती है। एडवांस टैक्स व्यवस्था 'पे ऐज यू अर्न' यानी कमाई के साथ टैक्स भुगतान के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे करदाताओं को पूरे वर्ष में किस्तों के माध्यम से टैक्स जमा करने की सुविधा मिलती है।

आयकर नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की वित्त वर्ष के दौरान कुल अनुमानित टैक्स देनदारी टीडीएस और टीसीएस को समायोजित करने के बाद 10,000 रुपए से अधिक बनती है, तो उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है।

इसमें वेतनभोगी कर्मचारी, फ्रीलांसर, सलाहकार (कंसल्टेंट), कारोबारी और अन्य करदाता शामिल हैं। हालांकि सभी करदाताओं पर यह नियम लागू नहीं होता और कुछ श्रेणियों को इससे छूट भी दी गई है।

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स से छूट प्राप्त है, बशर्ते उनकी कोई व्यवसायिक या पेशेवर आय न हो। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की आय व्यवसाय या प्रोफेशन से होती है, तो उन्हें भी अन्य करदाताओं की तरह एडवांस टैक्स जमा करना होगा।

ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) से आय टैक्स सीमा से अधिक हो जाती है, उन्हें एडवांस टैक्स देना होता है। इसके अलावा फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, किराये से आय अर्जित करने वाले मकान मालिक, फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक ब्याज कमाने वाले निवेशक तथा व्यवसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक भी इस दायरे में आते हैं।

यदि किसी व्यक्ति की आय पर पहले से टीडीएस कट रहा है, लेकिन अतिरिक्त आय जैसे किराया, ब्याज या पूंजीगत लाभ के कारण कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है, तो उसे भी एडवांस टैक्स जमा करना होगा।

करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद 'ई-फाइल' सेक्शन में जाकर 'ई-पे टैक्स' विकल्प चुनना होगा। फिर 'न्यू पेमेंट' पर क्लिक कर आयकर श्रेणी का चयन करना होगा।

इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 चुनकर 'एडवांस टैक्स' (कोड 100) का विकल्प चुनना होगा। आवश्यक टैक्स डिटेल्स भरने के बाद भुगतान का माध्यम चुनकर टैक्स जमा किया जा सकता है।

जो करदाता प्रिजम्पटिव टैक्सेशन योजना के तहत टैक्स भरते हैं, जैसे छोटे कारोबारी या कुछ पेशेवर, उन्हें पूरे वर्ष का 100 प्रतिशत एडवांस टैक्स एकमुश्त 15 मार्च 2027 तक जमा करना होता है। ऐसे करदाता 31 मार्च 2027 तक भी अपने पूरे टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

यदि कोई करदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है, तो उस पर ब्याज लगाया जा सकता है।

यदि 31 मार्च तक कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 90 प्रतिशत भुगतान नहीं किया जाता, तो आयकर अधिनियम की धारा 424 (पूर्व में धारा 234बी) के तहत बकाया राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ता है।

वहीं, यदि निर्धारित तिमाही समय-सीमा के अनुसार एडवांस टैक्स नहीं जमा किया जाता, तो धारा 425 (पूर्व में धारा 234सी) के तहत भी 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाता है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स चार चरणों में जमा किया जाना है। पहली किस्त 15 जून 2026 तक कुल टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत, दूसरी किस्त 15 सितंबर 2026 तक 45 प्रतिशत, तीसरी किस्त 15 दिसंबर 2026 तक 75 प्रतिशत और अंतिम किस्त 15 मार्च 2027 तक 100 प्रतिशत जमा करनी होगी।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को पूरे वित्त वर्ष की संभावित आय का पहले से अनुमान लगाकर समय-समय पर एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। इससे न केवल आयकर नियमों का पालन सुनिश्चित होता है, बल्कि अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने से भी बचाव होता है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए समय पर एडवांस टैक्स भुगतान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

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Created On :   13 Jun 2026 8:13 PM IST

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