कानून: बेंगलुरु रेप केस में पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, शनिवार को सजा का ऐलान

बेंगलुरु, 1 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया।
जज संतोष गजानन भट ने रवन्ना को दोषी करार दिया। अदालत शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना और उसके वकील को दोषसिद्धि पर अपनी अंतिम दलीलें देने का मौका देने के बाद सजा की अवधि का ऐलान करेगी।
प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और जैसे ही फैसला सुनाया गया, अदालत कक्ष में बैठे-बैठे उसकी आंखों में आंसू देखे गए और वह उन्हें पोंछते नजर आए। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गए और रो पड़े।
अदालत ने 30 जुलाई को कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता का हवाला देते हुए फैसले को टाल दिया था।
बता दें कि पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं।
यह मामला केआर नगर की एक घरेलू कामगार द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दायर बलात्कार और अन्य आरोपों से संबंधित है। कोर्ट ने इस मामले में 26 सबूतों की जांच की है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते और उसे रिकॉर्ड करते नजर आए थे। इसके बाद प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए। एक पीड़िता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। 31 मई, 2024 को बेंगलुरु लौटने पर उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
प्रज्वल की वापसी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद हुई। प्रज्वल को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया है। उनकी कई जमानत याचिकाओं को सभी अदालतों ने खारिज कर दिया है।
चुनाव के दौरान एक वीडियो ने खासा हंगामा मचाया, जिसमें होलेनरसीपुरा के एक फार्महाउस में एक बुजुर्ग घरेलू कामगार के साथ कथित यौन उत्पीड़न दिखाया गया। वीडियो में महिला प्रज्वल से रिहाई की गुहार लगाती दिखी।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने ठोस सबूत जुटाए, जिसमें पीड़िता का बयान, पीड़िता के कपड़ों से प्रज्वल के वीर्य के नमूने और यौन उत्पीड़न का वीडियो शामिल हैं।
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Created On :   1 Aug 2025 5:20 PM IST