आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: केरल में बच्ची की पीट-पीटकर हत्या के मामले का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

केरल में बच्ची की पीट-पीटकर हत्या के मामले का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
केरल हाईकोर्ट ने एक बच्ची की हत्या के मामले में मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। दरअसल, पिता ने दो साल की मासूम बच्ची की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

कोच्चि, 26 मार्च (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने एक बच्ची की हत्या के मामले में मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। दरअसल, पिता ने दो साल की मासूम बच्ची की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि वह हैरान हैं कि केरल में ऐसी घटना हुई। अदालत ने कहा, "हमारे राज्य में होने वाली ऐसी घटना हमारी अंतरात्मा को झकझोर देती है।"

अदालत ने बताया कि रिपोर्टों के मुताबिक, बच्ची के घर में हुई घटनाओं की शिकायतें की गई थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।

उन्होंने कहा कि जब बच्ची ऐसी किसी भी हिंसा की शिकार होती है तो मुझे यकीन है कि इस अदालत को माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्य करने का आदेश दिया गया है, भले ही अपराधी पिता हो या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार।

अदालत उस छोटी बच्ची की चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जिसे हमले के दौरान बेहद पीड़ा हुई होगी। इसलिए मेरा दृढ़ विचार है कि कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी घटना सामने आने पर पुलिस हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो।

इस उद्देश्य के लिए मैं स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई का प्रस्ताव करता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि प्रतिवादी राज्य पुलिस प्रमुख, पुलिस अधीक्षक मलप्पुरम और संबंधित एसएचओ होंगे।

दो साल की बच्ची के पिता मुहम्मद फैज को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। बच्ची की मां का आरोप है कि फैज ने उसकी बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   26 March 2024 3:40 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story