बिहार में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
पटना, 24 जून (आईएएनएस)। बिहार में नए पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। बैठक में मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है, जबकि नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय और औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, सिवान में वीवी गिरी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
बैठक में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली एवं पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना के बीच "प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958" के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं रखरखाव कार्य के लिए समझौता ज्ञापन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार का मानना है कि इससे राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों के पर्यटकीय सुविधाओं के संरक्षण एवं विकास किया जा सकेगा। इसके अलावा बैठक में चार जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति, बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 39.04 करोड़ और रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 38.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
बैठक में औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली और श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग "उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली" की भी स्वीकृति दे दी गई है।
इसी तरह बैठक में "मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026" को भी मंजूरी मिल गई है। बैठक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए "बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026" की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
इसके अलावा, बैठक में 17 जून को भोजपुर जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में हुए पुलिस कार्रवाई की घटना की न्यायिक जांच के लिए विभागीय अधिसूचना - 7146, 24 जून 2026 द्वारा न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग एवं आयोग के लिए विचारणीय बिंदु पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।
बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की थी। बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 69(2) को विलोपित किए जाने को कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। बिहार में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए हडको के साथ एमओयू करने की स्वीकृति मिली है।
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Created On :   24 Jun 2026 9:11 PM IST












