आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: कर्नाटक हाईकोर्ट से विजयन को झटका, वीणा की कंपनी की एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट से विजयन को झटका, वीणा की कंपनी की एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने से इनकार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीणा विजयन की आईटी फर्म एक्सलॉजिक की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

बेंगलुरु/तिरुवनंतपुरम, 16 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीणा विजयन की आईटी फर्म एक्सलॉजिक की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उनकी बेटी वीणा विजयन एक्सलॉजिक की एकमात्र निदेशक हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक लाइन का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि एसएफआईओ जांच आगे बढ़ सकती है और कहा कि पूरा आदेश शनिवार को दिया जाएगा।

पिछले हफ्ते एक्सलॉजिक ने एसएफआईओ द्वारा चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने तब कहा था कि वह जल्द ही अपना आदेश जारी करेगी, लेकिन तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।

एसएफआईओ कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा की गई कंपनी की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर कार्रवाई कर रहा है।

आरओसी जांच से पहले यह मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदान ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था। जिसमें एक आयकर अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि एक्सलॉजिक को खनन कंपनी सीएमआरएल से 1.72 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें केरल राज्य औद्योगिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (केएसआईडीसी) के पास करीब 13 फीसदी हिस्सेदारी है।

एसएफआईओ पहले ही सीएमआरएल और केएसआईडीसी अधिकारियों से बयान ले चुका है। अब जब अदालत ने वीणा की याचिका खारिज कर दी है, तो सभी की निगाहें इस पर हैं कि वह एसएफआईओ के सामने कब पेश होंगी।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, कुझालनदान ने कहा कि आदर्श रूप से वीणा को केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था क्योंकि वह फर्म की एकमात्र निदेशक हैं, लेकिन किसी कारण से वह कर्नाटक चली गईं।

उन्होंने कहा कि पूरा आदेश आने के बाद अधिक जानकारी पता चलेगी।

इस बीच लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण यह विपक्षी कांग्रेस और भाजपा के लिए एक अभियान बिंदु बनने जा रहा है। इसलिए विजयन और सीपीआई-एम यह सुनिश्चित करेंगे कि एक्सलॉजिक कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कार्ट का रुख करे।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   16 Feb 2024 6:47 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story