राष्ट्रीय: मुजफ्फरनगर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा
मुजफ्फरनगर, 23 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को पॉक्सो अदालत ने 17 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अपर सत्र न्यायाधीश अंजली कुमार सिंह ने आरोपी व्यक्ति पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी अधिवक्ता विनय अरौरा ने बताया कि मामला 18 अप्रैल 2016 का है। जब 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी।
आरोपी पप्पू नाबालिग का अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गया। जहां उसने लड़की के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। लड़की ने घर पहुंच कर अपनी मां से आपबीती सुनाई। जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाना रतनपुरी में पप्पू नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी।
शासकीय अधिवक्ता विनय अरौरा ने बताया कि न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी पप्पू को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 27,000 रूपये का अर्थ दंड लगाया है।
--आईएएनएस
विमल कुमार/एबीएम
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   24 Jan 2024 12:31 AM IST