धार भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ही करेगा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट

धार भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ही करेगा सुनवाई  सुप्रीम कोर्ट
धार भोजशाला विवाद मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी और यह स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला और वीडियोग्राफी की समीक्षा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ही करेगा।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। धार भोजशाला विवाद मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी और यह स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला और वीडियोग्राफी की समीक्षा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ही करेगा।

दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी के फुटेज नहीं मिले थे। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उन्हें एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का पर्याप्त मौका नहीं मिला और हाई कोर्ट में 11 मार्च को उनके आवेदन पर 16 मार्च को सुनवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी।

मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने भोजशाला में किए गए सर्वेक्षण पर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं। इसके लिए सर्वे की वीडियोग्राफी और कलर पिक्चर्स उपलब्ध कराए जाएं ताकि हम अपनी आपत्तियां सही तरीके से दर्ज कर सकें।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और उन्हें वापस हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी पक्ष को अगर कोई आपत्ति है तो वह अपनी बात हाईकोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस विवादित स्थल की वीडियोग्राफी से जुड़ी सभी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ही करेगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हाईकोर्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत वीडियोग्राफी का परीक्षण करेगा और सभी आपत्तियों पर निष्पक्ष फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यही सलाह दी कि वे अपनी आपत्तियां सीधे हाईकोर्ट में उठाएं और वहां सुनवाई का इंतजार करें।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने 16 मार्च के आदेश में यह भी कहा था कि विवादित जगह का स्वयं निरीक्षण किया जाएगा और इसके बाद नियमित सुनवाई शुरू होगी। अब इस मामले में सुनवाई 2 अप्रैल से हाईकोर्ट में शुरू होगी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 April 2026 4:50 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story