गुजरात सरकार की कृषि विरासत पर स्टांप शुल्क में सुधार की घोषणा

गुजरात सरकार की कृषि विरासत पर स्टांप शुल्क में सुधार की घोषणा
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को विरासत से संबंधित कृषि भूमि के लेन-देन पर स्टांप शुल्क में भारी कटौती करने का निर्णय लिया, साथ ही किसानों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने की समय सीमा भी बढ़ा दी।

गांधीनगर, 27 मार्च (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को विरासत से संबंधित कृषि भूमि के लेन-देन पर स्टांप शुल्क में भारी कटौती करने का निर्णय लिया, साथ ही किसानों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने की समय सीमा भी बढ़ा दी।

इन उपायों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी प्रक्रियाओं और वित्तीय दबावों को कम करना है।

राज्य सरकार ने विरासत में मिली कृषि भूमि से संबंधित कुछ मामलों में सांकेतिक स्टांप शुल्क के रूप में 300 रुपए लगाने का निर्णय लिया है, जिससे मौजूदा जंत्री आधारित स्टांप शुल्क प्रावधानों से राहत मिलेगी।

यह निर्णय उत्तराधिकारियों के बीच आंतरिक भूमि लेन-देन पर लागू होता है, जिसमें प्रत्यक्ष वंशज उत्तराधिकारी और उनकी अनुपस्थिति में परोक्ष उत्तराधिकारी शामिल हैं।

संशोधित प्रावधानों के तहत, यदि उत्तराधिकार प्रविष्टियों के माध्यम से दर्ज संयुक्त धारकों में से एक या अधिक उत्तराधिकारी अपने अधिकार एक या अधिक अन्य उत्तराधिकारियों के पक्ष में त्याग देते हैं तो ऐसे प्रत्येक त्यागपत्र पर 300 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगेगा।

इसी प्रकार, यदि एक या अधिक उत्तराधिकारियों के नाम अधिकार अभिलेख में एक या अधिक चरणों में दर्ज किए जाते हैं तो परोक्ष उत्तराधिकारियों में, तो ऐसे प्रत्येक प्रविष्टि पर 300 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगेगा।

जिन मामलों में संयुक्त रूप से पंजीकृत धारक समय के साथ विरासत में मिली संपत्ति का विभाजन करते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष वंशज या परोक्ष वंशज शामिल हैं, प्रत्येक विभाजन विलेख पर 300 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगेगा।

यही दर उन मामलों में भी लागू होगी, जिनमें केवल परोक्ष वंशज शामिल हैं और कोई प्रत्यक्ष वंशज जीवित नहीं है, जिसमें अधिकारों का त्याग, जीवनकाल में नाम या अधिकारों का पंजीकरण और विभाजन शामिल है, और ऐसे प्रत्येक दस्तावेज पर निर्धारित शुल्क लगेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सामुदायिक नेताओं और किसान संगठनों के अभ्यावेदनों के बाद लिया गया है।

उन्होंने कहा कि जंत्री आधारित स्टाम्प शुल्क प्रावधानों में राहत देकर, राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना और विरासत से संबंधित भूमि लेनदेन को सुगम बनाना है।

उन्होंने आगे कहा कि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे को सरल बनाने से विवादों और मुकदमों को कम करने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से उन लेन-देनों के औपचारिक दस्तावेजीकरण को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है जो अक्सर उच्च स्टांप शुल्क के कारण पंजीकृत नहीं हो पाते, जिससे कानूनी स्पष्टता में सुधार होगा।

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Created On :   27 March 2026 8:08 PM IST

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