राष्ट्रीय: बंगाल के नेता प्रतिपक्ष के वकील ने 'पुलिस उत्पीड़न' के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बंगाल के नेता प्रतिपक्ष के वकील ने पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के वकील सूर्यनील दास ने सोमवार को कोलकाता पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया।

कोलकाता, 19 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के वकील सूर्यनील दास ने सोमवार को कोलकाता पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया।

दास को सोमवार सुबह कोलकाता पुलिस से एक नोटिस मिला, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए 21 फरवरी को मध्य कोलकाता के लालबाजार स्थित शहर पुलिस के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

हालाँकि, नोटिस मिलने के तुरंत बाद उन्होंने शहर पुलिस के खिलाफ "अनावश्यक उत्पीड़न" की शिकायत के साथ न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ से संपर्क किया।

दास ने अपनी याचिका में कहा कि जब से उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संकटग्रस्त संदेशखाली से संबंधित मामले में नेता प्रतिपक्ष की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, तब से उन्हें पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने सोमवार को उन्हें नोटिस जारी किया है।

अपनी याचिका में विपक्ष के वकील ने यह भी दावा किया कि नोटिस में उन धाराओं का कोई जिक्र नहीं है जिनके तहत नोटिस भेजा गया है।

कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   19 Feb 2024 7:52 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story