नीट पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को लेगी सीबीआई चार्जशीट पर संज्ञान का फैसला
नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान लेने पर फैसला टल गया है। कोर्ट बुधवार को चार्जशीट पर संज्ञान का फैसला सुनाएगा।
वहीं, इस मामले में सभी 13 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट मे पेश हुए। राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल के लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया।
सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 20,000 पेज की चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवलदार को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाला था। सीबीआई ने कहा कि आरोपी ऐसा इसलिए कर सके, क्योंकि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई।
सीबीआई ने कहा कि एनटीए में गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जांच व तलाशी की कोई प्रथा नहीं थी। एनटीएम में समर्पित सीसीटीवी लाइव फीड निगरानी नियंत्रण कक्ष नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया।
सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा कि एक आरोपी ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और फिर उन्हें छिपा दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया और अपने होटल के कमरों में लौटकर या तो उन्हें लिख दिया या एनसीईटीआर पाठ्यपुस्तकों में संबंधित आर्टिकल्स को मार्क कर दिया।
सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा कि जांच से पता चला है कि विशेषज्ञों को अनुवाद, पुनः अनुवाद के दौरान रफ कार्य के लिए गोपनीय अनुभाग के अंदर सादे कागज की शीट उपलब्ध कराई गई थीं। आरोपी पी.वी. कुलकर्णी ने इन शीटों का उपयोग करके रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट किया।
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Created On :   10 Aug 2026 1:44 PM IST












